Tuesday 30 May 2017

LIC का नया एंडोवमेंट प्लान (यूआईएन: 512N277V01)

LIC का नया एंडोवमेंट प्लान (यूआईएन: 512N277V01)
LIC का नया एंडोवमेंट प्लान (यूआईएन: 512N277V01)

LIC का नया एंडोवमेंट प्लान एक ऐसा नॉन-लिंक भागीदारी प्लान है जो सुरक्षा और बचत सुविधा का आकर्षक समायोजन प्रदान करता है. यह समायोजन परिपक्वता से पहले किसी भी समय पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और जीवित पॉलिसीधारक को परिपक्वता के समय उचित एकमुश्त राशि प्रदान करता है.

यह प्लान, इसकी ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है.
लाभ
1. मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि:पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर, बशर्ते सभी देय प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो तो मृत्यु होने पर मिलने वाले हितलाभ को "मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि" के रूप में निर्धारित किया जाएगा और निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई है, तो वह देय होगा. जहाँ, "मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि" को उच्च मूल बीमा राशि या वार्षिक प्रीमियम की 10 गुना राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है. मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि मृत्यु तिथि तक चुकाए गए सभी प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगी.
जहाँ प्रीमियम में यदि कोई सेवा कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम है तो वह शामिल नहीं है.
परिपक्वता राशि: मूल बीमा राशि के साथ-साथ निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई है, तो जीवित रहने पर पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय होगें बशर्ते सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो.लाभ में सहभागिता: पॉलिसी निगम के लाभ में सहभागिता करेगी और निगम के अनुभव के अनुसार घोषित होने वाले साधारण प्रत्यावर्ती बोनस को प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, बशर्तें पॉलिसी पूरी तरह से जारी रहे.जब मृत्यु या परिपक्वता के कारण पॉलिसी में कोई दावा उत्पन्न होता है, तो पॉलिसी के अंतर्गत उस वर्ष में अंतिम (अतिरिक्त) बोनस भी घोषित किया जा सकता है, बशर्ते पॉलिसी निश्चित न्यूनतम अवधि तक चालू रही हो.2. वैकल्पिक हितलाभ:LIC का दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर: LIC के दुर्घटना मृत्यु और अक्षमता हितलाभ राइडर, अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर वैकल्पिक राइडर के रूप में उपलब्ध है. दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि का भुगतान एकमुश्त राशि के रूप में, मूल प्लान के अंतर्गत मिलने वाले मृत्यु हितलाभ के साथ किया जाएगा. दुर्घटना के कारण होने वाली आकस्मिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में (दुर्घटना की तिथि के 180 दिनों के भीतर), दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्षों तक समान मासिक किस्तों में किया जाएगा और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के भावी प्रीमियम के साथ-साथ मूल बीमा राशि जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर होती है, उसके भाग के प्रीमियम नहीं लिए जाएँगे.  more detail contact me 7404833881

2 comments:

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    Thankyou..

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